लाभार्थी
योजना के लाभार्थी वे लड़कियां हैं जो बिहार की स्थायी निवासी हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित हैं, विशेष रूप से जो बीपीएल कार्ड धारी हैं या जिनकी वार्षिक आय ₹60,000 से अधिक नहीं है। यह योजना लड़की के पहले विवाह के लिए ही उपलब्ध है, और दुल्हन और दूल्हे दोनों को कानूनी उम्र की मानदंडों को पूरा करना चाहिए - दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और दूल्हे की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। विवाह को कानूनी रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए, और यह भी आवश्यक है कि एक आत्म-घोषणा दी जाए जिसमें कहा जाए कि कोई दहेज नहीं लिया गया या दिया गया। इसके अतिरिक्त, लाभ के लिए परिवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विवाह 22 नवंबर, 2007 के बाद हुआ है।
विवरण
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार सरकार द्वारा कमजोर आर्थिक परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के दौरान समर्थन देने के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। यह योजना योग्य परिवारों को शादी से संबंधित खर्चों को कवर करने में मदद के लिए ₹5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह राज्य के प्रयास को दर्शाती है कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाए, गरीब परिवारों पर शादी के खर्चों का बोझ कम किया जाए, और सही उम्र में कानूनी शादी को प्रोत्साहित किया जाए। 22 नवंबर 2007 के बाद शुरू की गई, यह योजना हर साल हजारों वंचित परिवारों का समर्थन करती है और इसे सामाजिक कल्याण विभाग के तहत लागू किया जाता है।
उद्देश्य
- आर्थिक रूप से कमजोर (बीपीएल/ईडब्ल्यूएस) परिवारों को उनकी बेटी की पहली शादी के लिए एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान करें।
- उचित आयु (≥ 18 दुल्हन के लिए, ≥ 21 दूल्हे के लिए) पर कानूनी (पंजीकृत) शादियों को प्रोत्साहित करें।
- बाल विवाह, स्त्री भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा के खिलाफ लड़ें, जबकि महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा दें।
योग्यता मानदंड
- निवास: बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- पारिवारिक आय: वार्षिक आय लगभग ₹60,000–₹80,000 के नीचे होनी चाहिए; यानी, बीपीएल/EWS की सीमाओं के अंतर्गत।
- उम्र की आवश्यकता: दुल्हन ≥ 18 वर्ष; दूल्हा ≥ 21 वर्ष।
- विवाह की शर्त: केवल पहले विवाह के लिए; विधवाएँ/पुनर्विवाह सामान्यतः बाहर रखे जाते हैं।
- पारिवारिक कार्ड: लाभार्थी परिवार के पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए या समान मानदंडों को पूरा करना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, बीपीएल/ ration कार्ड
- आय प्रमाणपत्र (निर्धारित अधिकारी द्वारा जारी)
- दुल्हन और दूल्हे के जन्म/उम्र के प्रमाणपत्र
- विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र या आमंत्रण कार्ड
- स्व-घोषणा (हस्ताक्षरित) जो दहेज न होने की पुष्टि करती है
- आधार से जुड़े बैंक पासबुक विवरण
- पासपोर्ट आकार का फोटो और मोबाइल नंबर
कैसे आवेदन करें
ऑफलाइन मोड (RTPS / ब्लॉक कार्यालय)
- अपने स्थानीय पंचायत या ब्लॉक RTPS कार्यालय जाएं।
- योजना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- सभी विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।
- फॉर्म जमा करें; इसे ब्लॉक स्तर पर प्रधान या प्रधान विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित और मंजूर किया जाएगा।
ऑनलाइन मोड
- Bihar सामाजिक कल्याण विभाग के पोर्टल पर RTPS पोर्टल (e-सुविधा/serviceonline.bihar.gov.in) के माध्यम से जाएं।
- रजिस्टर/लॉगिन करें, RTPS → सामाजिक कल्याण योजनाएँ → मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पर जाएं।
- फॉर्म पूरा करें, दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट करें।
- आपका आवेदन वस्तु-द्वारा-वस्तु सत्यापित किया जाएगा; सफल आवेदकों को ₹5,000 का DBT ट्रांसफर प्राप्त होगा।