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योजनाएँ

किशोरी लड़कियों के लिए योजना (SAG)

Scheme for Adolescent Girls

लाभार्थी

  • 11 से 14 वर्ष की आयु की किशोरियां, जो स्कूल नहीं जाती हैं।
  • विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों से आने वाली बालिकाएं।

योजना का विवरण

  • 11 से 14 वर्ष की आयु की किशोरियां, जो स्कूल नहीं जाती हैं।
  • विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों से आने वाली बालिकाएं।

उद्देश्य

  • स्कूल से बाहर की किशोरियों को पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना।
  • जीवन-कौशल, गृह विज्ञान, सिलाई-कढ़ाई, स्वच्छता आदि का प्रशिक्षण देना।
  • स्वास्थ्य जागरूकता और किशोरावस्था में आने वाले बदलावों के बारे में जानकारी देना।
  • बाल विवाह को रोकने और शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित करना।

लाभ

  • पोषण आहार: मासिक आधार पर पौष्टिक पूरक आहार।
  • स्वास्थ्य जांच: नियमित स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श।
  • प्रशिक्षण: सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, बागवानी आदि का प्रशिक्षण।
  • स्वच्छता किट: व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए आवश्यक सामग्री।
  • जागरूकता कार्यक्रम: स्वास्थ्य, शिक्षा, कानूनी अधिकार, पोषण और लिंग समानता पर कार्यशालाएं।

बिहार में क्रियान्वयन

  • योजना का संचालन आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से किया जाता है।
  • जिला और प्रखंड स्तर पर महिला पर्यवेक्षकों एवं सेविकाओं द्वारा निगरानी की जाती है।
  • ICDS की सेवाओं के साथ SAG योजना को एकीकृत किया गया है।

आवेदन प्रक्रिया

  • इच्छुक किशोरी अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर संपर्क करे।
  • आंगनवाड़ी सेविका द्वारा पंजीकरण किया जाता है।
  • आवश्यक विवरण और दस्तावेज़ (जैसे आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण) जमा करने होते हैं।
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